यूपी में जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने रविवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने और सीमा पार से सामान की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
जासूसी और तस्करी का मामला
पुलिस के अनुसार, उन्हें जानकारी मिली थी कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर काम करने वाला एक व्यक्ति पाकिस्तान की एजेंसी के समर्थन से सामान की तस्करी कर रहा है। मुखबिर ने बताया कि वह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए जासूसी भी कर रहा है और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त है।
संदिग्ध की पहचान
सूचना के आधार पर एटीएस ने व्यक्ति का पता लगाया और उसे राज्य के रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र का शहजाद के रूप में पहचाना। एटीएस ने कहा कि शहजाद को रविवार को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया।
सबूतों के आधार पर मामला दर्ज
साक्ष्य एकत्र करने के बाद एटीएस ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने सहित अन्य आरोपों के तहत एटीएस थाने में मामला दर्ज किया।
गुप्त यात्रा और अवैध गतिविधियाँ
पुलिस का कहना है कि जाँच के दौरान पता चला कि शहजाद वर्षों से गुप्त रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा कर रहा था। वह कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और अन्य वस्तुएँ सीमा पार से अवैध रूप से लाता था। इन यात्राओं के दौरान उसने आईएसआई के लिए काम किया और एजेंट्स के संपर्क में रहकर भारत की सुरक्षा से संबंधित गुप्त जानकारी साझा की।
एजेंट्स को पैसे और भर्ती का आरोप
पुलिस का दावा है कि आगे की जांच में पता चला कि शहजाद ने पाकिस्तान के आईएसआई से आदेश मिलने पर भारत में रहने वाले एजेंट्स को पैसे दिए। आरोप है कि उसने रामपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से लोगों की भर्ती भी की और उन्हें तस्करी के बहाने पाकिस्तान भेजा ताकि वे आईएसआई के लिए काम कर सकें।
यात्रा दस्तावेज़ और सिम कार्ड का मामला
पुलिस ने बताया कि आईएसआई एजेंट्स ने वीजा और यात्रा दस्तावेजों की व्यवस्था की थी। यहाँ तक कि शहजाद ने भारतीय सिम कार्ड्स को भी आईएसआई ऑपरेटिव्स को प्रदान किया ताकि वे भारत की जासूसी कर सकें।
हालिया घटनाक्रम
यह गिरफ्तारी उस घटना के कुछ दिनों बाद हुई है जब हरियाणा पुलिस ने यात्रा ब्लॉगर ज्योति रानी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
ज्योति रानी का मामला
पुलिस ने बताया कि रानी को हिसार जिले के न्यू अग्रवाल एक्सटेंशन क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। उस पर पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के साथ ‘संवेदनशील जानकारी’ साझा करने का आरोप है। उसे ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालती है) के तहत मामला दर्ज किया गया। शनिवार को अदालत ने उसे पाँच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।